बिना आधार भी स्वीकार होगी इंकम टैक्स रिटर्न, अगर है तो करना होगा लिंक, पैन कार्ड को आधार से जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़े जाने के सरकारी आदेश का समर्थन किया है, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें फ़िलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अदालत का कहना है आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनके पास ये है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा है कि लोगों ने डेटा लीक होने को लेकर जो चिंताएं ज़ाहिर की हैं सरकार को उसके बारे में भी क़दम उठाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की धारा 139AA के उस प्रावधान को अनिवार्य बनाने का सिद्धांतत: समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार अनिवार्य है. हालांकि कोर्ट का कहना है कि जब तक संविधान पीठ इस प्रावधान को चुनौती देनेवाली मुख्य याचिका पर अंतिम फ़ैसला नहीं ले लेती, इसे अनिवार्यत: लागू नहीं किया जा सकता